समस्तीपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए 13 से 31 मई तक सभी स्कूल 11 बजे तक चलाने का आदेश
समस्तीपुर| जिले में दोपहर की भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे की आशंका को देखते हुए जिला दंडाधिकारी रोशन कुशवाहा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है।
इसके तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 13 मई से 31 मई तक पूर्वाह्न 11 बजे के बाद की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
इसमें प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं।जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें। इसकी प्रतिलिपि जिले के सभी स्कूलों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों, अनुमंडल दंडाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भेजी गई है।