Monday, April 21, 2025
Patna

“बिहार में बालू लदे ट्रक से अवैध उगाही मामले में प्रवर्तन अवर निरीक्षक समेत 3 पर केस

हाजीपुर।खनन विभाग के अधिकारी बताकर बालू लदे वाहन की जांच करने एवं माइनिंग अधिनियम के तहत जुर्माना से बचने के लिए स्कैनर की मदद से अवैध उगाही करने का मामले में परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक सांतनु समेत तीन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। वाहन स्वामी पूर्वी चम्पारण जिला के पहाड़पुर थाना के अमवा निजामत निवासी राम प्रकाश सिंह ने एसपी को लिखित आवेदन दिया था। एसपी ने मामले की साईबर थानाध्यक्ष से जांच कराकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है।

वहीं, सदर एसडीपीओ को मिला अनुसंधान करने का निर्देश। मामले को लेकर बताया कि 17 मार्च 2025 को बालू लदे ट्रक को खनन अधिकारी द्वारा सफेद स्कॉर्पियों से ओवरटेक कर रोकने पर डरा धमका कर स्क्रैनर पर 65 हजार रूपया वसूलने का मामला है। बताया कि आवेदक राम प्रकाश सिंह सफेद बालू का कारोबार करते है, इनका ट्रक प्रायः पहलेजा घाट, छपरा जिला से बालू लोड़ कर अंजानपीर से होकर पश्चिम चम्पारण (बेतिया) लेकर जाता है। इसी क्रम 17 मार्च को ट्रक पहलेजा घाट से सफेद बालू लोड कर बेतिया के लिए निकला था, जिसका चालान भी ड्राइवर के पास मौजूद था। ट्रक अंजानपीर फ्लाई ओवर से पहले डीपीएस स्कूल के पास संध्या करीब 06:05 बजे पहुंचा तब एक सफेद स्क्कॉर्पियों से ट्रक को ओवरटेक कर रोक लिया गया।

जांच के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी मामले की जांच में पाया कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक सांतनु एवं स्कॉर्पियों चालक पर ट्रक मालिक द्वारा लगाये गये सभी आरोप सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन व ट्रक के जीपीएस एवं ऑनलाइन लेने देन 65 हजार का डिटेल्स मिलने के बाद वरीय अधिकारी के संज्ञान में देकर मामले की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई गई है।

ट्रक छोड़ने के लिए 1.50 लाख की डिमांड, 65 हजार मिला स्कॉर्पियों पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक सांतनु, स्कार्पियों का निजी चालक अभिषेक कुमार उर्फ टुनटुन एवं गृहरक्षक-प्रमोद कुमार सवार थे। स्कॉर्पियों चालक अभिषेक कुमार द्वारा गाड़ी से उतर कर ट्रक ड्राइवर हरिओम से गाड़ी का चलान और ड्राईविंग लाईसेस की मांग की गयी। ड्राइवर के द्वारा उक्त कागजात अभिषेक को दिया गया। अभिषेक ने ड्राइवर से कहा कि तुम्हारा ट्रक ओवरलोड है एवं इसका चलान फर्जी है, तुम्हारे ट्रक का 10 लाख रूपया फाईन होगा। हम लोग खनन से है नही तो अपने मालिक को 1.5 लाख रूपया नगद देने के लिए बोलों।

Anjali Kumari

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