“समस्तीपुर:गाड़ी का नंबर प्लेट खोने या चोरी होने पर अब FIR दर्ज कराना अनिवार्य,फिर मिलेगा दूसरा
समस्तीपुर.अब तक लोग केवल वाहन चोरी होने पर ही पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते थे, लेकिन अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) खोने, चोरी होने या टूट जाने की स्थिति में भी एफआईआर कराना अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग ने इस नए नियम को लागू किया है, जिससे डुप्लीकेट नंबर प्लेट के दुरुपयोग को रोका जा सके। यदि किसी वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो वाहन मालिक को संबंधित थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी होगी।
इसके बाद एफआईआर की कॉपी वाहन-4 पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक नई नंबर प्लेट जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा, नई एचएसआरपी केवल परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत डीलर या कंपनियां ही जारी कर सकेंगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि फर्जी नंबर प्लेट बनाने पर रोक लगाई जा सके और वाहन चोरी पर नियंत्रण किया जा सके।
1. नंबर प्लेट चोरी, गुम या क्षतिग्रस्त होने पर एफआईआर दर्ज कराएं। 2. एफआईआर की कॉपी को वाहन-4 पोर्टल पर अपलोड करें। 3. अधिकृत डीलर से संपर्क कर नई नंबर प्लेट के लिए आवेदन करें। 4. पुरानी प्लेट के टुकड़े नष्ट कर दिए जाएंगे और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा।