“ऐश्वर्या को तेजप्रताप से चाहिए राबड़ी आवास जैसा घर:कार के साथ में ड्राइवर-नौकर भी चाहिए,हर महीने इतने लाख की डिमांड
पटना.तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय खुद के लिए राबड़ी आवास जैसा घर चाहती हैं। उनकी एक कार, ड्राइवर और नौकर की भी डिमांड है। साथ ही हर महीने खर्चे के लिए डेढ़ लाख रुपए चाहती हैं। वे पटना के पॉश इलाका एसके पुरी में घर चाहती हैं।बीते करीब 6 सालों से RJD विधायक तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला पटना की फैमिली कोर्ट में चल रहा है। इसी महीने पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को 6 महीने में इस केस को निपटाने के आदेश दिए हैं।कोर्ट ने ऐश्वर्या राय से एसके पुरी एरिया के आवास को चिह्नित कर डिटेल्स मांगा है। अब इस पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी।
तेजप्रताप ने गोला रोड में दिया था 3 कमरों वाला फ्लैट
सितंबर 2023 में पटना की फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को आदेश दिया था कि वे ऐश्वर्या को रहने के लिए आवास दें। इसके बाद ऐश्वर्या को पटना के गोला रोड इलाके में एक तीन कमरों वाला फ्लैट दिया था, जिसका किराया 20 हजार रुपए महीना था। इसकी चाबी और एग्रीमेंट पेपर फैमिली कोर्ट को 31 अक्टूबर 2023 को सौंपे गए थे। हालांकि, ऐश्वर्या ने इस फ्लैट को लेने से इनकार कर दिया था।
तेजप्रताप ने सोशल मीडिया के सामने आकर कहा था कि ऐश्वर्या का पूरा परिवार उन्हें परेशान करने में लगा है। (फाइल फोटो)
ऐश्वर्या ने फैमिली कोर्ट में 10 जून 2024 को आवेदन दाखिल कर कहा कि राबड़ी आवास जैसा आवास, हाउस हेल्पर, ड्राइवर, कार और डेढ़ लाख रुपए महीने का खर्च चाहिए। इस पर फैमिली कोर्ट ने दूसरा आवास चिह्नित कर कोर्ट को जानकारी देने को कहा। ऐश्वर्या ने इसके बाद एक आवास श्रीकृष्णा पुरी (एसके पुरी) इलाके में चिह्नित करने का अनुरोध किया।
तलाक का मामला हाईकोर्ट क्यों गया?
फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने 2019 में ऐश्वर्या को हर महीने 22 हजार रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। आदेश के खिलाफ ऐश्वर्या ने 2020 में पटना हाईकोर्ट पहुंची। कहा कि हम रुपए नहीं चाहते, बल्कि 10 सर्कुलर रोड की तरह सुविधाओं से सुसज्जित आवास चाहते हैं। गाड़ी, ड्राइवर आदि सुविधाएं भी चाहिए।इसके बाद हाईकोर्ट की जस्टिस वैजन्त्री की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। तेजप्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि अब तक तेजप्रताप यादव ने जो पैसे दिए हैं, उसे वापस किया जाए। इस पर ऐश्वर्या ने 10 लाख रुपए वापस कर दिए, लेकिन बाद में उन्होंने तमाम सुविधाओं के साथ डेढ़ लाख रुपए महीने की मांग कर दी।
सुनवाई से जज हटे, केस ट्रांसफर हुआ
इस मामले में सीनियर जज आशुतोष कुमार ने ऑर्डर दिया कि केस को ऐसी खंडपीठ के समक्ष भेजा जाए, जिसमें न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सदस्य नहीं हो। जितेन्द्र कुमार इस पीठ में पहले शामिल थे। माना जाता है कि जस्टिस जितेन्द्र कुमार ने इस केस से खुद को अलग कर लिया।
2018 में हुई थी शादी, एक साल बाद बिगड़ा मामला
तेज-ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने समधी चंद्रिका राय को सारण से टिकट दिया, लेकिन वह हार गए। 2019 में ही ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी ने मुझे बाल खींचकर मारा है, राबड़ी आवास में गार्ड ने भी मुझे मारा है। राबड़ी देवी ने मेरा फोन छीन लिया। मां-बाप को जलील कर रहे हैं।इसके बाद चंद्रिका राय, उनकी पत्नी दल-बल के साथ राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। पुलिस भी बुला ली गई थी। तब से दोनों के बीच विवाद चल रहा है।