बीपीएससी पीटी रद्द करने की मांग,31 को फिर सुनवाई: हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश से इनकार
पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की ओर से आयोजित 70वीं प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने पर किसी तरह के अंतरिम आदेश से इनकार कर दिया है। याचिका में नए सिरे से परीक्षा कराने और तबतक रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद बीपीएससी और राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा। मामले पर 31 जनवरी को फिर सुनवाई होगी। इसके पहले याचिकाकर्ता पप्पू कुमार तथा अन्य की ओर से वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरी ने अपनी दलील पेश की।
उन्होंने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का निर्देश दिया जाए। रिजल्ट पर भी रोक लगाई जाए। याचिका का विरोध करते हुए बीपीएससी के वरीय अधिवक्ता ललित किशोर के साथ ही अधिवक्ता संजय पांडेय ने याचिकाकर्ताओं के तमाम आरोपों को गलत बताया।