दलसिंहसराय नगर परिषद क्षेत्र में व्यवसाय करने पर लेना होगा ट्रेड लाइसेंस,विभिन्न संघ के सदस्य के साथ हुई बैठक
दलसिंहसराय। ट्रेंड लाइसेंस को लेकर शनिवार को नगर परिषद कार्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में कार्यपाल पदाधिकारी अभिसार कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई.बैठक में उपस्थित शहर के विभिन्न व्यवसायियों के संघ और खुदरा दुकान दार को संबोधित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी ने ट्रेड लाइसेंस को लेकर व्यवसाय को जागरूक किया.उन्होंने ने बताया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए नगर निगम अनुज्ञप्ति विनिमय 2018 के प्रस्ताव को पारित है.
इस पारित प्रस्ताव को लेकर सरकार से मिले निर्देश के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गैर आवासीय भवन वाले लोगों को ट्रेड लाइसेंस लेनी है.वैसे भवन जिसका उपयोग व्यावसाय के लिए किया जाता है.वैसे लोग या व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.बैठक में वार्ड पार्षद सुशील सुरेका , विक्की कुमार, खाद्यान्न व्यवसाय संघ से संतोष कुमार सुरेखा, अनिल कुमार, मो खुर्शीद अनवर, रोहित कुमार, मुकेश ठाकुर, देव भूषण कुमार चौधरी, आनंद कुमार ,पवन कुमार, दवा व्यवसाय संघ के विनय कुमार लाल ने कार्यपालक पदाधिकारी से ट्रेड लाइसेंस को लेकर विस्तार से जानकारी लेते हुए सुझाव दिए.
गैर आवासीय भवन के किरायेदार भी ले सकते है ट्रेड लाइसेंस ।
गैर आवासीय भवन के स्वामी या उसका उपयोग करने वाले किरायेदार ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है.इस के लिए किरायेदार को किरायनामा के साथ व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन नंबर , जीएसटी का पेपर , आधार कार्ड देना होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर , जीएसटी नहीं होने पर सिर्फ एक आधार कार्ड और पेन कार्ड के साथ एक सौ रुपए देकर ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है.इसके अलावे भी कई अन्य दूसरे वैध पेपर के विकल्प का उपयोग कर ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है.
ट्रेंड लाइसेंस के लिए क्षेत्रफल के अनुसार वार्षिक शुल्क का करना होगा भुगतान।
आवेदन के साथ ही सौ वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल रहने पर 300 रुपये प्रतिवर्ष देना पड़ेगा. कोई संशोधन कराने पर 150 रुपये देना पड़ेगा.100 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक 500 रुपये प्रतिवर्ष और किसी प्रकार का संशोधन कराने पर 250 रुपये लगेगा.500 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट तक प्रतिवर्ष 1500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा.किसी प्रकार के संशोधन पर 750 रुपये शुल्क लगेगा.1000 वर्ग फीट से ऊपर 2500 रुपये प्रतिवर्ष शुल्क देना पड़ेगा और संशोधन कराने पर 1250 रुपये लगेगा
ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र पर पीआइडी अंकित करना अनिवार्य होगा.