बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति घोषित… 10 विकल्प देने होंगे, दिसंबर में पोस्टिंग
पटना.शिक्षा विभाग ने 3.85 लाख शिक्षकों की ट्रांसफर नीति घोषित कर दी है। ये वे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं आैर जिनकी बीपीएससी से नियुक्ति हुई है। इनमें विशिष्ट शिक्षक भी हैं। जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है उन्हें ट्रांसफर नीति का लाभ नहीं मिलेगा। इनकी संख्या 1.89 लाख है। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को ई शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उन्हें 10 विकल्प देने होंगे। विकल्पों के आधार पर शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिसंबर में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं। उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षकों की पोस्टिंग 5 साल के लिए होगी। 5 साल बाद फिर से उनका तबादला होगा। दिव्यांग या बीमार शिक्षकों का 5 साल से पहले भी तबादला हो सकता है। सोमवार को यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी।
तबादले के बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक रहेगी
ट्रांसफर के बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक रहेगी। विशेष कारण से यदि प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होती है, तो जिला स्थापना समिति द्वारा 3 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जिले के अंदर ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग जिला स्थापना समिति का गठन करेगा। अध्यक्ष डीएम होंगे। उप विकास आयुक्त, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति से मनोनीत एक पदाधिकारी, महिला वरिष्ठ उपसमाहर्ता, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी सदस्य होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण समिति का गठन होगा। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। राज्य स्तर पर ट्रांसफर के लिए भी समिति गठित होगी।
समझिए… कौन विकल्प मान्य, कौन अमान्य
गंभीर रोगी, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला शिक्षक गृह पंचायत, गृह नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, पति के नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन वाली पंचायत और नगर निकाय को छोड़ कर किसी भी पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल का विकल्प दे सकते हैं। पुरुष शिक्षक विकल्प के रूप में गृह अनुमंडल छोड़ कर जिले की किसी भी पंचायत, नगर निकाय का चुनाव कर सकते हैं।
प्राथमिकता… गंभीर रोगी, दिव्यांग शिक्षकों को
गंभीर रोगी, दिव्यांग शिक्षकों की उनकी चुनी हुई पंचायत, नगर निकाय, अनुमंडल में सबसे पहले पोस्टिंग होगी।
फिर विधवा, तलाकशुदा महिला, शिक्षिका के पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी।
जानिए… स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग का क्या होगा अनुपात
किसी भी स्कूल में नियमित शिक्षक 10%, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक 30%, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक 30% व बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक 30% होंगे। ट्रांसफर व पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। किसी स्कूल विशेष में महिला शिक्षकों की अधिकतम संख्या 70 % होगी। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण होगा।
सख्ती… विवाद करने वाले शिक्षकों का अंतर जिला तबादला होगा
धरना, प्रदर्शन या अक्सर विवाद करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर अंतर जिला या अंतर प्रमंडल में किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों की शिकायत डीईओ, जिला पदाधिकारी और मुख्यालय से करेंगे। इसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़, सभी की ट्रांसफर-पोस्टिंग मुख्यालय से होगी। जो नहीं चाहते, उनका तबादला नहीं होगा।
दिव्यांग या बीमार शिक्षकों का पांच साल से पहले भी तबादला हो सकता है
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