बिहार के स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य: फुटेज को 60 दिन तक सुरक्षित रखना होगा
पटना.प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने सभी स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को 60 दिन तक संरक्षित रखना है। वे शुक्रवार को बैठक के दौरान पटना प्रमंडल के सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को अपने-अपने जिला में जिला सड़क सुरक्षा समिति और बाल परिवहन समिति की नियमित तौर पर बैठक कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल वाहन को जीपीएस युक्त रखना है। बसों का पंजीकरण व्यावसायिक यात्री वाहन के रूप में होगा। सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आठ वर्ष तक के नए वाहनों को द्विवार्षिक और अन्य सभी स्कूली वाहनों को वार्षिक फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वाहन में अग्निशामक यंत्र (ड्राई पाउडर टाइप), वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाना है।
ये भी निर्देश
स्कूल के बच्चों को लाने और वापस लेकर जाने वाले ऑटो रिक्शा, मारुति ओमनी वैन, टाटा 407, टाटा एस, विंगर, अन्य कार को मानकों का पालन करना होगा।
स्कूली बसों व अन्य वाहनों की बॉडी सुनहरे पीले रंग की होगी।
यदि विद्यालय द्वारा बस या अन्य वाहन किसी वाहन ऑपरेटर से लीज अथवा किराया पर लिया गया है, तो बस के पीछे और सामने स्पष्ट रूप से ऑन-स्कूल ड्यूटी लिखना है।
सभी वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण (स्पीड गवर्नर) लगाना अनिवार्य है, जिसकी अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा होगी।
सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना अनिवार्य है।
प्रत्येक वाहन में रेट्रो रिफलेक्टिव टेप लगाना भी अनिवार्य है।