दलसिंहसराय एडीजे कोर्ट ने केस के आई ओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया
दलसिंहसराय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने बुधवार को दलसिंहसराय थाना कांड सं0- 202/2023 के आई.ओ को शौ-कॉज नोटिस जारी करते हुए आगामी 12 सितंबर 2024 को सदैह उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
मामले के संबंध मे एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया की कांड के अभियुक्त की ओर से एबीपी सं0-2064/2024 अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है जिसकी सुनवाई के दौरान बीते माह 13 अगस्त 2024 को ही कोर्ट ने कांड के आई.ओ केस डायरी एंव मेडिकल रिपोर्ट की मांग की गई.परन्तु आइओ ने केस डायरी एंव मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय को ससमय समर्पित नही किया।
जिसे लेकर न्यायालय ने दलसिंहसराय थाना कांड सं0- 202/2023 के आईओ को शौ-कॉज नोटिस जारी करते हुए आगामी 12 सितंबर को सदैह उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि एबीपी नंबर 2064/24 के संदर्भ मे आईओ का वेतन क्यों न अटैचस्ड किया जाए।