Thursday, December 26, 2024
Patna

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट:खगड़िया में कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर हुआ था बवाल

पटना.भोजपुरी फिल्म एक्ट्र्रेस अक्षरा सिंह के खिलाफ खगड़िया की कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट की तरफ से अक्षरा सिंह की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है।

 

एक्ट्रेस के मुंबई वाले पते पर गैर जमानती वारंट भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, अक्षरा सिंह के वकील ने पूर्व में अग्रिम जमानत अर्जी खगड़िया कोर्ट में दाखिल की थी जिसे एडीजे-5 की अदालत ने खारिज कर दिया था।

 

दरअसल पूरा मामला 2018 का है। खगड़िया के जेएनकेटी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन चंदा इकट्ठा करके किया गया था। इस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के शामिल का प्रचार भी किया गया था। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़ी संख्या में लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की थी।

 

कार्यक्रम को लेकर टेंट, कुर्सी का इंतजाम किया गया। कार्यक्रम शुरू होने के काफी देर बाद भी जब अक्षरा सिंह नहीं पहुंची तो भीड़ ने बवाल काटा। इस दौरान गुस्साए लोगों ने कुर्सियां तोड़ डालीं। टेंट को आग के हवाले कर दिया था। बवाल की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को जैसे-तैसे शांत कराया था।

 

 

टेंट संचालक ने किया था केस

इसी मामले में मानसी के रहने वाले गंगा टेंट संचालक शुभम कुमार ने सिविल कोर्ट में केस किया था कि उन्हें काफी नुकसान हुआ। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री हिम शिखा मिश्रा ने मामले को सही पाते हुए अक्षरा सिंह पर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में 12 मार्च 2020 को खगड़िया की ADJ-5 की अदालत ने अक्षरा सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

 

कब जारी होता है गैर जमानती वारंट

 

पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट कन्हैया राव ने बताया कि केस होने के बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी होता है।

इसके बाद संबंधित व्यक्ति को कोर्ट जाकर बेल लेनी पड़ती है। अगर बेल नहीं कराया तो गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है।

कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि संबंधित व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाए।

हालांकि, जमानती वारंट में धारा के हिसाब से कोर्ट एक दो रिमाइंडर भी देती है, अगर कोर्ट के बुलाने पर भी संबंधित व्यक्ति नहीं आता है तो गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस को पकड़कर लाने को बोला जाता है।

ऐसे केस में फिर जहां से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। उससे ऊपर की कोर्ट में जाकर संबंधित व्यक्ति को एंटी सिपेटरी बेल लेनी होती है।

Kunal Gupta
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