Monday, November 25, 2024
Patna

पत्नी की हत्या के आरोप में पति को उम्र कैद:4 साल पहले ससुर के सामने किया था मर्डर

मुजफ्फरपुर में एडीजे पंचम ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति गौरव ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल, गौरव ने ससुर के सामने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में ही जला दिया था।इस मामले में महिला के पिता महंत राम बालक दास ने अहियापुर थाना में FIR दर्ज कराई थी। महिला के पिता ने पुलिस को बताया था कि दामाद दहेज में दो लाख रुपए की मांग कर रहा था। यह राशि नहीं देने पर उसने बेटी की हत्या कर दी।

अयोध्या निवासी महंत राम बालक दास की बेटी अल्पना शर्मा की शादी अहियापुर थाने क्षेत्र के नजेरपुर गांव के गौरव ठाकुर से साल 2019 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। मृतका के पिता अपने दामाद को समझाने के लिए बेटी के ससुराल पहुंचे। जिस दिन पहुंचे, उसी रात बेटी की हत्या कर जला दिया गया।

अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन ने बताया कि एडीजे पंचम ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2019 की है। महिला का पति दहेज की मांग कर रहा था, लेकिन पिता दहेज नहीं दे पाए। पुलिस जांच में भी हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद कोर्ट ने अल्पना शर्मा के पति को दोषी करार दिया।

बेटी ने कहा था..हम सुखी नहीं है

पिता महंत राम बालक दास ने बताया कि आज न्याय मिला है। न्याय पर विश्वास था। चार साल से अयोध्या से आकर कोर्ट में केस लड़ रहे थे। बेटी ने कहा था कि पापा रुपए मत दीजिए। हम यहां सुख नहीं है। इस पर सभी क्रोधित हो गए। इसके बाद कमरे में ले जाकर गला दबा कर उसे मार डाला था।

Kunal Gupta
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