Saturday, October 5, 2024
DalsinghsaraiSamastipur

तीन नए कानूनों के संबध में दलसिंहसराय थानाध्यक्ष ने बैठक कर लोंगो को दिया क़ानून की जानकारी

दलसिंहसराय,भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह लेने वाले तीन नया आपराधिक कानून लागु हो गया.इसके लिए दलसिंहसराय के सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं केस के आईओ को नए कानून की जानकारी के लिए तीन फेज में प्रशिक्षण दिया जा चुका है.लोगों को इस नये कानून की जानकारी देने के लिए सोमवार को दलसिंहसराय थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रंजन की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधि,प्रबुद्ध लोगों,युवाओं आदि के साथ बैठक किया.महिलाओं और बच्चियों के लिए नए कानून की जानकारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई।

 

थानाध्यक्ष ने बताया कि भादवि (भारतीय दंड संहिता) की जगह बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) हो गया.जिसको लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को इसको लेकर ट्रेनिंग दे दी गई है. वही नये कानून के लिए सभी थानों में नया फार्म दिया गया है.
उन्होंने बताया कि तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है.नए कानून आतंकवाद के दायरे को बढ़ाएंगे और मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।

 

उन्होंने बताया कि पुराने कानून में दुष्कर्म की धारा 375 और 376 थी,जिसे अब पहले लाया गया है.अब धारा 63 और धारा 69 में दुष्कर्म को रखा गया है.सामूहिक दुष्कर्म,बच्चों के खिलाफ अपराध को आगे लाया गया है.पहले हत्या के लिए धारा 302 था, नये कानून में हत्या के लिए धारा 101 कर दिया गया है.मौके पर थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी,मुखिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

*अब आईपीसी की धाराओं की जगह, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) होगी लागू*

@302 (हत्या) की जगह होगी_103

@307 (हत्या का प्रयास)_109

@323 (मारपीट) 115

@354(छेड़छाड़) की जगह_74

@354ए (शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना)_76

@354बी (शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता_75

@354सी (ताक-झांक करना)_77

@354डी (पीछा करना)_78

@363 (नाबालिग का अण्डरण करस)_139

@376 (रेप करना)_64

@392 (लूट करना)_309

@420 (धोखाधड़ी)_318

@506 (जान से मारने की धमकी देना_351

@304ए (उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना_106

@304बी (दहेज हत्या)_80

@306 (आत्महत्या के लिए उकसाना_108

@509(आत्महत्या का प्रयास करना_79

@286(विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण)_287

@294( गाली देना या गलत इशारे करना)_296

@509 लज्जा भंग करना)_79

@324 जानबूझकर चोट पहुंचाना)_118(1)

@325 (गम्भीर चोट पहुंचाना)_118(2),

@353 (लोकसेवक को डरा कर रोकना_121

@336 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना_125

@337 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना)_125(ए)

@338 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट_125(बी)

@341 (किसी को जबरन रोकना_126

@284 विषैला पदार्थ के संबंध में अपेक्षा पूर्ण आचरण_286

@290 (अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा दंड)_292

@447 अपराधिक अतिवार_329(3)

@448 (गृह अतिचार के लिए दंड)_329(4)

@382 (चोरी के लिए मृत्यु क्षति_304

@493 दूसरा विवाह करना)_82

@495ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता)_85

 

Kunal Gupta
error: Content is protected !!