“असिस्टेंट डायरेक्टर खुदकुशी केस,पति और सास की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, जानिए क्या था पूरा मामला
भोपाल.असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की पीआरओ पूजा थापक को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने वाले नायब तहसीलदार पति निखिल दुबे और सास आशा दुबे की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत की याचिका एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश (ओएडब्ल्यू) विनय कुमार भारद्वाज की कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी।
पुलिस ने पति और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव ने पैरवी की। इधर, पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने निखिल और आशा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। उनकी संपत्ति की कुर्की भी कार्रवाई की जा रही है। निखिल अपनी मां आशा के साथ घटना के बाद से ही फरार हैं।
दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित
गोविंदपुरा पुलिस के मुताबिक पूजा ने 9 जुलाई को साकेत नगर स्थित घर में पति निखिल दुबे और सास आशा दुबे से विवाद के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पति और सास द्वारा दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पूजा के पति निखिल की इन दिनों पोस्टिंग सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में है। पुलिस ने पूजा के माता-पिता, भाई और बहन के बयानों एवं वाॅट्सएप चैट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की गई थी।
जिस पर एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश (ओएडब्ल्यू) विनय कुमार भारद्वाज ने अपने आदेश में लिखा है कि आवेदक ने फरार रहकर विवेचना को बाधित किया है। प्रकरण के समग्र तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।बेटा भी साथ ले गए: फरार होने के दौरान निखिल दुबे और सास आशा दुबे, पूजा के तीन साल के बेटे को भी अपने साथ ले गए हैं। पूजा के माता-पिता उसे अपने पास रखना चाहते हैं।