“छोटे-छोटे टुकड़ों में अब 143 बालू घाट होंगे बदोबस्त, 15 दिनों के अंदर विज्ञापन प्रकाशन का निर्देश
हाजीपुर.जिले में सफेद रेत खनन का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। जिस तरह से नदी में रेत का अवैध खनन तेजी से फैल रहा है। उसी तरह से आपराधिक गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही है। बावजूद खनन विभाग को गंडक व गंगा नदी के विभिन्न हिस्सों में चोरी छिपे खनन का खेल चल रहा है। हालांकि बालू खनन को लेकर हो रही आपराधिक घटनाएं, पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन से हो रही राजस्व क्षति एवं हाईकोर्ट के हस्तक्षेप को लेकर राज्य सरकार अब हरकत में आई है।
अवैध खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए खनन विभाग ने नया तरीका अपनाने का निर्देश जारी किया है। अगामी 01 जुलाई 2024 से खनिज लदे गाड़ियों पर लाल पट्टी देखकर गाड़ियों की पहचान की जाएगी। सड़कों से होकर गुजरने वाले बालू लदे वाहनों को देखकर ही पहचान किया जा सके और पुलिस व खनन पदाधिकारी दूर से ही वाहनों को देखकर पहचान करें। इस संबंध में खान एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अधिसूचना जारी किया गया है।
खनिज लदीं गाड़ियों को रंगवाना होगा लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी जिले में बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध जिला प्रशासन एक बार फिर सख्त होने जा रहा है। बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए निरंतर चौकसी बढ़ाने का भी निर्देश खान एंव भूतत्व विभाग ने दिया है। इसके मद्देनजर प्राप्त अधिसूचना अनुसार जिला खनन कार्यालय के कर्मियों द्वारा बताया गया कि 01 जुलाई 2024 से खनिज लदे गाड़ियों पर विशिष्ट पहचान अनिवार्य कर दिया गया है। “खनन सॉफ्ट” में निबंधित जीपीएस लगे वाहनों पर चारों तरफ से लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी गाड़ियों पर रंगवाना होगा। पट्टी पर चारों तरफ छह इंच के साइज में खनन वाहन-निबंधन संख्या एवं वाहन संख्या अंकित करना होगा। बालू बंदोबस्ती धारी भी विशिष्ट पहचान अंकित किए गए एवं जीपीएस अधिष्ठापित वाहनों को ही परिवहन चालान निर्गत करेंगे।
आम लोग भी ऐसे वाहनों पर निगाह रख सकेंगे वैशाली जिला खान एवं भूतत्व विभाग की मानें तो खनिज लदे वाहनों के लाल रंग से रंगे होने के कारण प्रशासन इसकी आसानी से जांच कर सकेगी। आम लोग भी ऐसे वाहनों पर निगाह रख सकेंगे। वाहन संख्या डालकर खनन सॉफ्ट पोर्टल पर यह जान सकेंगे कि बालू का चालान कब तक वैध है। वहीं, नियमों की अवहेलना पर जिला कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकेंगे। विशिष्ट पहचान के बिना बालू का परिवहन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इससे अवैध परिवहन पर सही ढंग से निगरानी रखी जा सकेगी।