बेगूसराय:नौ वर्ष की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म,अब काटनी होगी 20 साल की सजा
बेगूसराय पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से एक पाॅक्सो मामले की सुनवाई करते हुए नौ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने आरोपी मुफस्सिल थाना के बहदरपुर निवासी राहुल कुमार को बड़ी सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी राहुल कुमार को पाॅक्सो अधिनियम की धारा-5 (एम) एवं धारा-6 में दोषी पाकर 20 साल के सश्रम कारावास एवं 20 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा- 341 में दोषी पाकर तीन महीना कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने नौ गवाहों की गवाही कराई, जिसमें से चार डॉक्टर की गवाही इस केस के लिए काफी महत्वपूर्ण रही। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पीड़िता को पांच लाख रुपया सरकारी मुआवजा देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
पीड़ित पक्ष ने जताया आभार
राहुल कुमार पर आरोप था कि 22 फरवरी 2023 को नौ वर्षीय नाबालिग बच्ची जब पढ़ कर घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में आरोपी पकड़ कर सरसों के खेत में ले गया तथा मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सजा मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि आज भी ना देर है और ना अंधेर।