बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टी कैंसिल:होली को लेकर 20 से 28 मार्च तक नहीं मिलेगी छुट्टी
पटना।बिहार में 9 दिनों के लिए पुलिसकर्मियों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। 20 से 28 मार्च तक के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने एक लेटर जारी किया है। जिसे बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (BSAP) के डीजी, डीजी ट्रेनिंग, रेलवे, CID, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई और ऑपरेशन के ADG को भेजा गया है। इनके अलावा बिहार के सभी रेंज IG, DIG, SSP/SP को भी पुलिस मुख्यालय के आदेश की कापी भेजी गई है।
सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना चुनौती
बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह कदम रंगों के त्योहार होली को ध्यान में रखते हुए उठाया है। ताकि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर व सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। पूर्व में होली के समय कई बार हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। मुख्यालय के जारी लेटर के अनुसार 24 मार्च को होलिका दहन मनाई जाएगी। जबकि इस बार होली 25 और 26 मार्च को मनाया जाएगा।
पुलिसकर्मियों की छुट्टी को पूरी तरह से कैंसिल
राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और संप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस कारण 20 से 28 मार्च तक मुख्यालय ने बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टी को पूरी तरह से कैंसिल करने का आदेश जारी किया है। किसी पुलिस अधिकारी या कर्मी को छुट्टी विशेष परिस्थितियों में ही दिए जाने का आदेश दिया गया है। यह व्यवस्था जिला पुलिस के साथ ही रेल पुलिस कर्मियों पर भी लागू होगी।होली के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए कई संवेदनशील स्थानों पर BSAP की टीम को भी लगाए जाने की तैयारी है। जबकि, जिला पुलिस की टीम को पूरी तरह से मुस्तैद रहने और सभी थानों को अपने इलाके में लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के देश में लागू होने के बाद से बिहार पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में है।