चुनाव आयोग का चलेगा चाबुक, होली के माहौल में ऐसे कामों से कर लें तौबा
पटना। Lok Sabha Election 2024 : यदि वैध कागजात नहीं है तो अपनी मोटी रकम अवैध हो जाएगी। चुनावी माहौल में शराब मिली तो होली का रंग खराब हो सकता है। लोकसभा चुनाव और होली का माहौल है।पटना पुलिस केंद्रीय बलों के सहयोग से वाहनों की जांच शुरू कर दी है। जांच में नकदी और शराब पर खास नजर रखी जा रही है।
पटना जिले के 31 मार्ग चिह्नित
पटना जिले की सीमाओं से जुड़ने वाले 31 मार्गों को चिह्नित किया गया है, जहां 24 घंटे तीन पाली में वाहन जांच अभियान शुरू किया गया है।गाड़ी में यदि 50 हजार से अधिक नकदी लेकर जाने वाले लोगों को वैध कागजात साथ रखना जरूरी है। हथियार का प्रदर्शन भी वर्जित है।डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने थानेदारों को आचार संहिता के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।साथ ही थानेदारों से कहा कि मोटी रकम के साथ पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को थाने लाकर आयकर विभाग को सूचित करें।
यदि कोई लाइसेंसी हथियार के साथ पकड़ में आते हैं, मगर उनका अनुज्ञप्ति सत्यापित नहीं मिलता है तो उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए। पूर्व में जहां शराब का निर्माण होता पाया गया था, उस स्थान पर नियमित रूप से दबिश दी जाए।
नाकों पर स्टेटिक बल की तैनाती
आईजी सेंट्रल रेंज गरिमा मलिक के निर्देश पर पटना में 31 और नालंदा में 17 नाके बनाए गए हैं, जहां 65 स्टेटिक यूनिट की तैनाती की गई है।एक यूनिट में पुलिस पदाधिकारी और चालक के अलावा चार जवान होंगे। दोनों जिलों को मिला कर 70 चेकिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं। सभी थानों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है।
संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के पकड़े जाने की सूचना थानेदार तत्काल व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों का झंडा लगाकर चलने वाले वाहनों को जब्त कर आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
जेल से छूटे अपराधियों पर विशेष नजर
छह माह के भीतर जेलों से छूटे आदतन व पेशेवर अपराधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वे जिस थाने में रहते हैं, वहां के थानेदारों को उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाने और निगरानी रखने को कहा गया है।उनके जमानतदारों का भी पूरा ब्याेरा रखने का निर्देश दिया गया है। पटना पुलिस ने ऐसे एक हजार अपराधियों की सूची तैयार की है।पुलिस उनके घर जाकर पता कर रही कि वे क्या कर रहे हैं और कहां-कहां ठिकाने हैं। यदि कोई दूसरे शहर में होने का हवाला दे रहा है तो उसे वहां के नजदीकी थाने में जाकर प्रमाणित कराना होगा।”