दलसिंहसराय: आर्म्स एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने दी 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के नयायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री निभा आनंद के न्यायालय ने विद्यापतिनगर थाने के सोंठगामा निवासी विवेक कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी )ए मे दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 3 हजार रूपये जुर्माना दिया.घटना के संबंध मे अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनिंन्द्र कुमार ने बताया की 25 दिसंबर 2020 को विद्यापतिनगर थाना की पुलिस ने कांड मे सोठगामा मे छापमारी करने गई की पुलिस वाहन को देखते ही एक व्यक्ति भागने का प्रयास किया.
जिसे पुलिस बल ने पकड़ा और उसे तलाशी लिया तो उसके पास से एक पिस्तौल बरामद किया.जिसे प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास साथ तीन हजार रूपये जुर्माना दिया.जुर्माने की राशि अदा नही करने पर 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश दिया. कारा मे बिताई गई अवधि को सजा मे समायोजित करने का आदेश भी दिया है.