Patna High Court ने रॉन्ग साइड चलने वाहन चालकों को दिया यह कड़ा आदेश,अब चलाये तो खैर नहीं
Patna High Court पटना हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न एनएच पर गलत लेन में वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए राज्य के डीजीपी को सभी थानों को लगातार पेट्रोलिंग कर दोषी चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि एनएच पर गलत दिशा से गाड़ी चलाने के कारण सही दिशा से आ रहे वाहनों के समक्ष कई समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।
अतिक्रमण के कारण खतरा बढ़ा
महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि सड़कों पर किए गए अतिक्रमण के कारण यातायात को लेकर खतरा अधिक बढ़ गया है। एनएच पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है जिससे गाड़ी चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरा-मोहनिया एनएच पर तीन रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है। कोर्ट ने रोहतास जिले के डीएम को अतिक्रमण हटाने के बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया।
साथ ही कोर्ट ने एनएचएआई को रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा करने के बारे में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।”