Monday, December 23, 2024
DalsinghsaraiSamastipur

दलसिंहसराय:आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई दो वर्ष की कारावास की सजा

दलसिंहसराय।सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडधिकारी तृतीय विवेक चंद्र वर्मा के न्यायालय ने एक मामले मे अंगारघाट थाना के मुरियारों निवासी आशुतोष कर्ण को आर्म्स एक्ट के मामले मे दोषी पाते हुए दो वर्ष सधारण कारावास की सजा साथ 500 रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

 

 

इस संबंध मे अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनिंन्द्र कुमार ने बताया की गत 19 जनवरी 2019 को अंगारघाट थाना के दारोगा अफताब खान पुलिस बल के साथ गस्ती कर रहें थे. इसी बीच मुरियारों बांध पर पहुंचा की पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति भागने लगा.जिसे पुलिस बल के सहयोग से संदेह के आधार पर पकड़ा गया. पकड़ने के बाद ज़ब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमर से एक देशी कट्टा एंव जेब मे रखा एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

 

 

व्यक्ति ने अपना नाम आशुतोष कर्ण बताया जिसे गिराफ्तार कर जेल भेज दिया गया.मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त आशुतोष कर्ण के बिरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी ) मे दो वर्ष तथा धारा 26 मे 1 वर्ष साधारण कारावास की साथ 500-500 सौ रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई.अर्थ दंड की राशि अदा नही करने पर एक एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया तथा कारा मे बिताई गई अवधि को सजा मे समायोजित करने का आदेश दिया गया।

Kunal Gupta
error: Content is protected !!