Sunday, December 22, 2024
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Block Transport Scheme;बस खरीदने की सोच रहे तो;मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को लेकर जल्दी से शुरु करें यह काम,इतना मिलेगा अनुदान

Block Transport Scheme;Patna; सारण,जिलाधिकारी सारण के अमन समीर के द्वारा बताया गया कि राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उदेश्य से परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा *मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना* की घोषणा की गयी है। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए योजना का प्रशिक्षण एवं जागरुकता हेतु दिनांक 05.12. 2023 से 19.12.2023 तक की तिथि निर्धारित की गयी है। प्रखंडवार आवेदन करने की तिथि दिनांक 06.12. 2023 से 27.12.2023 तक निर्धारित है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण दिनांक 28.12.2023 तक किया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुक का चयन 29.12.2023 को किया जाएगा। चयनित लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दिनांक 02 जनवरी 2024 को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा के अंदर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 06.01.2024 को होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला दिनांक 08.01.2024 से 09.01.2024 तक किया जाएगा।

      जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बस क्रय करने के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 08.01.2024 से समर्पित किया जा सकेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर लाभुकों के बैंक खाता में सी.एफ.एम.एस के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर राज्य के शेष 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत लाभुक को प्रति बस 5,00,000/- (पाँच लाख) रू० अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सी.एफ.एम.एस के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जाएगा। परिवहन विभाग के निदेशानुसार एक प्रखंड में कुल सात लोग इसे लाभांवित होंगे। इनमें अनुसूचित जाति के कुल दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल दो, पिछड़ा वर्ग के एक, अल्पसंख्यक समुदाय से एक तथा  सामान्य वर्ग से एक व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

(सामान्य वे जो उक्त किसी कोटि में नहीं आते हो))सात से ज्यादा लाभुकों को अनुदान का भुगतान नहीं होगा। जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से प्रखंड स्तर पर बस के क्रय हेतु आमजनों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से वाहन मेला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें अधिकृत बस (वाहन) डीलर तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाएगा। बताया गया कि इस योजना से लाभुकों को यथोचित वाहन के चयन तथा उसके वित्त पोषण कार्य में सहजता आएगी।

Kunal Gupta
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