Patna

मंत्री तेजप्रताप ने ऐश्वर्या राय को सौंपा घर,वकील बोले-ऐश्वर्या की सहमति जरूरी..वे यहां रहना चाहती हैं या नहीं

patna news।आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक मामले में मंगलवार को पटना के फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तेजप्रताप यादव की ओर से कोर्ट को ‌‌ऐश्वर्या राय के लिए आवास की चाबी सौंपी गई।

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चाबी सौंपे जाने के बाद ऐश्वर्या के वकील ने कहा कि वे अभी कोर्ट में मौजूद नहीं हैं और उनसे इस बारे में उनकी सहमति लेना जरूरी है। ऐश्वर्या यहां रहना चाहती हैं या नहीं। इसलिए 1 महीने का और वक्त दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की।

 

बता दें कि ऐश्वर्या राय की तरफ से कहा गया था कि उनके रहने की व्यवस्था 10 सर्कुलर रोड में कराई जाए, लेकिन तेजप्रताप यादव के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह सरकारी आवास राबड़ी देवी का है। इस आवास में ही मारपीट का आरोप लगाया गया है। इसलिए यहां व्यवस्था करना ठीक नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने अन्य जगह रहने की व्यवस्था कराने का निर्देश दिए थे।

 

जानिए पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा था-

 

इससे पहले 12 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना था कि तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तेज प्रताप को आदेश दिया था कि एक महीने के भीतर ऐश्वर्या को राबड़ी देवी के घर की तरह ही रहने की सुविधा उपलब्ध कराएं। साथ ही कोर्ट ने सख्त हिदायत भी दी थी कि ऐश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए।

 

 

सुलह की कोशिश हुई बेकार

 

लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप और ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। शादी के 175वें दिन ही तेज प्रताप यादव पटना सिविल कोर्ट स्थित परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी देने पहुंच गए थे।

 

कोर्ट ने दोनों का पक्ष जाना। सुलह की भी कोशिश की। दोनों परिवार के बीच पटना के जू में मीटिंग भी हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। बता दें कि तेजप्रताप यादव जहां एक ओर तलाक चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय तलाक नहीं देना चाहती थीं।

 

 

ऐश्वर्या ने प्रताड़ना का आरोप लगाया था

 

ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही तेजप्रताप यादव की ओर से लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐश्वर्या ने सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर भी मारपीट का आरोप लगाया था।

 

इस मामले में पहले तेज प्रताप को आदेश दिया गया था कि वे ऐश्वर्या को 22 हजार रुपए हर महीने देंगे। लगभग दो लाख रुपए अलग से देना था। कुल 10 लाख रुपए तेज प्रताप ने ऐश्वर्या को दे भी दिए थे, लेकिन ऐश्वर्या ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने रुपए की मांग नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने 10 लाख रुपए तेज प्रताप को वापस करवा दिया था।

Kunal Gupta

9 साल का पत्रकारिता का अनुभव।प्रभात खबर में कार्यरत, साथ ही बिहार न्यूज tv, आज अख़बार, दैनिक भास्कर में कार्य का अनुभव।कंटेट राइटर, एडिटिंग का कार्य,पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।

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