दलसिंहसराय उपकारा में मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एवं विधिक जागरूकता शिविर
दलसिंहसराय।कौनला स्थित उपकारा में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.जिसमें विधिक जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार पोद्दार समीर ने कहा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम1989 की धारा 2 के तहत वह व्यक्ति जिन्हें अशक्त व्यक्तियों के तहत परिभाषित किया गया है और जिन्हें मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में रखा गया है विधिक सेवाओ के हकदार है,नालसा के द्वारा मानसिक रूप से बीमार एवं विक्षिप्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु विधिक सेवा योजना 2015 बनाई गई हैं.
इस योजना के तहत मानसिक रूप से अस्वथ्य अथवा मानसिक असक्ता से ग्रस्त व्यक्ति कलंकित लोग नही है और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे उसके हक के सभी अधिकारो को प्रवृत करने में सहायता मिलती है.जैसा कि उसे विधि द्वारा आश्वासित किया गया है.माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने फौजदारी याचिका संख्या 237/1989 शिला बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में अपने निर्देश द्वारा आदेश सुनाया गया कि गैर अपराधी मानसिक बीमार व्यक्तियो को कारागारों में कैद करना अवैध और असंवैधानिक है.
इस अवसर पर उपकारा में मानसिक रूप से बीमार एवं विक्षिप्त लोगों के स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन भी किया गया.मौके पर उपकारा अधीक्षक प्रणीति कुमारी,डॉ.अमित कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,पी. एल.वी.मो.जकरीया, उपकारा के कर्मचारियों,कैदियों इत्यादि सम्मिलित हुए.