DalsinghsaraiSamastipur

दलसिंहसराय:आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने दी 3 वर्ष कारावास की सजा

दलसिंहसराय।सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम रवि पांडेय के न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आर्म्स एक्ट के मामले में मोख्तियारपुर सलखनी के शुभम कुमार को दोषी पाते हुए 3 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई.घटना के सम्बंध में एपीपी मनिंद्र कुमार ने बताया कि गत 22 जनवरी 2021 को दलसिंहसराय थाना के दारोगा शिव शम्भू प्रसाद पुलिस बल के साथ संध्या गस्ती के दौरान एक मामले में अभियुक्त शुभम के घर छापेमारी करने गए तो पुलिस को देखते ही अपाचे बाइक से शुभम भागने का प्रयास किया ।

Dss WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
bihar whatsapp Channel Join Now

 

 

 

जिसे पुलिस ने पकड़कर तलासी ली तो उसके पास से एक देशी पिस्टल साथ दो जिंदा कारतूस बरामद किया.जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था.मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धारा 25(1-बी)ए में 3 वर्ष तथा 26 आर्म्स एक्ट में भी 3 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई.दोनों सजा साथ साथ चलेगी तथा कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया.

Kunal Gupta

9 साल का पत्रकारिता का अनुभव।प्रभात खबर में कार्यरत, साथ ही बिहार न्यूज tv, आज अख़बार, दैनिक भास्कर में कार्य का अनुभव।कंटेट राइटर, एडिटिंग का कार्य,पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।

error: Content is protected !!