“समस्तीपुर;पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी करार,लाश को बोरा में बंद कर फेंक दिया था नदी किनारे
“समस्तीपुर;रोसड़ा ।पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद पति को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. रोसड़ा एडिशनल सेशन जज द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने तमाम गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए सजा की तिथि मुकर्रर कर दी है. सजा के बिंदु पर 12 अक्टूबर को फैसला सुनाया जायेगा.
पत्नी की हत्या में दोषी ठहराया गया व्यक्ति विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बदिया गांव निवासी चरण दास का पुत्र हीरालाल दास बताया जाता है. जिसपर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी पूनम देवी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए उसकी लाश को बोरा में बंद कर एक साइकिल पर लादकर नदी किनारे फेंक दिया था.
इस घटना को लेकर उसके ससुर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कर्रख गांव निवासी सीताराम दास ने स्थानीय थाना में हत्या की प्राथमिकी संख्या 99/2020 दर्ज करायी थी. जिसमें अपने दामाद हीरालाल दास को आरोपित किया था.
कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व पूनम की शादी आरोपित हीरालाल दास के साथ हुई थी. उसके तीन बच्चे भी थे. 30 अप्रैल 2020 की सुबह आरोपी ने फोन कर ससुर को अपने घर बुलाया था. जब वे बदिया गांव पहुंचने वाले थे तो रास्ते में नदी किनारे भीड़ देखकर रुक गये थे. लोगों ने बताया कि किसी ने बोरा में बंद कर एक लाश को फेंक दिया है. जब वे लाश के निकट देखने गए तो वह लाश उनकी अपनी ही बेटी की निकली.
इधर, पुलिस को अनुसंधान के क्रम में पता चला कि शराब पीने के लिए आरोपी द्वारा पत्नी से पैसे की मांग किया जाता था. नहीं देने पर वह पत्नी के साथ मारपीट करता था. घटना से एक दिन पूर्व भी कुछ ऐसा ही हुआ था. पूनम जब हाट पर सामान लेने गयी थी, तो वहां पर उसका पति भी पहुंच गया था.
शराब पीने के लिए उसने पत्नी से पैसा मांगा, नहीं देने पर पत्नी को हाट से मारपीट करते घर ले गया था. घर पर भी उसके साथ मारपीट किया था. जिससे पूनम की मौत हो गयी थी. उसके बाद हीरालाल दास ने पत्नी पूनम की लाश को एक बोरा में कसकर साइकिल पर लाद नदी में फेंक दिया था. नदी किनारे जब लोगों ने उस बोरा को देखा तो घटना की जानकारी हुई थी.