नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली बनकर तैयार:एक साल के अंदर होगी सक्षमता परीक्षा,मिलेंगे 3 मौके
पटना।
बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सालों से चल रही उनकी मांग पूरी होने के करीब है। उन्हें जल्द राज्यकर्मी की तरह ट्रांसफर, पोस्टिंग और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा विभाग ने उनके लिए नई नियमावली तय कर दी है।
इसके लिए शिक्षा विभाग की नई नियमावली बनकर तैयार हो गई है। इसे नाम बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एक हफ्ते में इस पर संबंधित लोगों से आपत्ति मांगी गई है।
सबसे बड़ी शर्त.. नई नियमावली में राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। यह सक्षमता परीक्षा एक साल के भीतर ली जाएगी। तीन मौके मिलेंगे। अगर तीनों परीक्षा पास नहीं की तो उन्हें हटा दिया जाएगा।
इस नियमावली के तहत होगी सीधी भर्ती
इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा। उनकी सेवा-शर्तें इसी नियमावली के तहत होगी, लेकिन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति, पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की जाएगी।
संवर्ग का गठन-
1.अब पंचायत और नगर निकाय में नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे। इस नियमावली लागू होने की तारीख से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। शर्त ये रहेगी कि उन्हें विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा पास होना होगा।
2.विशिष्ठ शिक्षक के सेवानिवृत्त, त्याग पत्र या बर्खास्त होने पर रिक्त पद पर नियुक्ति स्थानीय निकाय द्वारा नहीं की जाएगी। यह नियुक्ति या प्रोन्नति बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत होगी।
सक्षमता परीक्षा में क्या होगा अब वो जानिए
शिक्षा विभाग एक एजेंसी का चयन करेगा। यही एजेंसी के माध्यम से सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी।सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष के अवधि में आयोजित की जायेगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर दिया जाएगा। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जायेगा।
राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर मिलेगा पे-ग्रेड
टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडेय ने बताया कि नई नियमावली से जिन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उन्हें पे-ग्रेड का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी बात यह है कि राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले नियोजित शिक्षकों का अभी की सैलरी अगर उनके पे ग्रेड से ज्यादा होगी, तो उन्हें पे-प्रोटेक्शन का भी लाभ मिलेगा।। इसका मतलब है कि उन्हें अभी अपनी सैलरी मिलती रहेगी और बाद में वरीयता के अनुसार उसे अगले पे-ग्रेड में समायोजित किया जाएगा।
अश्विनी पांडेय ने कहा कि हमने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लंबा संघर्ष किया है। सरकार पहले तो तैयार नहीं हुई थी। लेकिन अब ड्राफ्ट लेकर आई है। कई सालों से हमलोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। बीते 11 जुलाई को हमने बिहार भर में बड़ा प्रदर्शन किया था। हम इसका स्वागत कर रहे हैं।
संगठन फिलहाल नई नियमावली का अध्ययन कर रहा है। जल्द ही बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से चिन्हित बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज करेगा। सरकार से हमारी मांग है कि ‘विशिष्ट अध्यापक’ की जगह केवल ‘अध्यापक संवर्ग’ का गठन करें। साथ ही नियमावली में थोड़ी और स्पष्टता लाएं।
बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए जुटे शिक्षक:जिले भर से हजारों की संख्या में हुए शामिल; समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की
बिहार के आक्रोशित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर बुधवार को गर्दनीबाग में धरना दे रहें। सभी वहां से थोड़ी देर में बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे। इस दौरान गर्दनीबाग में सैकड़ों की भीड़ में युवा पहुंचने लगे है।