अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दलसिंह सराय ने एफ आई.आर.करने का आदेश दिया।
दलसिंहसराय।अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दलसिंह सराय ने एफ.आई. आर. करने का आदेश दलसिंह सराय प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। उक्त वाद संख्या- 9999901150223363773 में सुनवाई के बाद आदेश मिला।दलसिंह सराय प्रखंड के बम्बैया हरलाल पंचायत के वार्ड संख्या -04 में खाता संख्या- 648 खेसरा-273 अनावाद सर्वसाधारण सड़क की जमीन पर 6वीं राज्य वित्त आयोग के राशि से योगेंद्र महतो के घर से रमाकांत महतो अधिवक्ता के घर तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण किया जा रहा था। जिसमें तरुण कुमार महतो, राजू कुमार उर्फ अरुण कुमार महतो दोनों पुत्र योगेंद्र महतो एवं रंजीत महतो पिता- भुनेश्वर महतो ने कुछ असमाजिक तत्वों के साथ मिलकर सरकारी मानकों एवं प्राकलन के अनुसार बन रहे सड़क का विरोध किया था। जिसमें 10 फीट चौड़ी के जगह पर 8 फीट ढालने को बोला और खरंजा उखाड़ दिया था और बताया की मेरे निजी जमीन में सड़क बना हुआ है। उसके बाद 8 फीट ही ढलाई हो पायी थीं। शेष खरंजा इन लोंगो के द्वारा उखाड़ लिया गया। उसके बाद मामला लोक शिकायत में मामला गया था। इसमें अंचल अधिकारी दलसिंह सराय के द्वारा सीमांकन करके योजना को पुरा करने के लिए बोला गया। लेकिन अंचल अधिकारी भी इसको टालते रहे । अंचल अमीन रंजीत पासवाँन ने गलत रिपोर्ट किया की नापी के लिए मुस्तकिल नहीं है। इसके बाद अंचल अधिकारी पर भी शस्ति अधिरोपित करने की अनुशंसा किया गया। तब लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता दलसिंह सराय को टीम गठन कर नापी का आदेश दिया जिसमें 3 सदस्यीय टीम का गठन हुआ और सड़क की भूमि 30 फीट से ज्यादा निकला। जिसपर तरुण कुमार एवं राजू कुमार का अवैध कब्जा है। सीमांकन के पश्चात इनलोगों ने खुटा भी उखाड़ दिया। जिसके कारण इनलोगों पर FIR का आदेश दिया गया और योजना को पूर्ण करने का आदेश दिया।