Monday, November 25, 2024
Samastipur

समस्तीपुर में शराब कारोबारी को 5 साल की सजा:2016 में दुकान से पकड़ी गई थी 11 बोतल शराब

समस्तीपुर कोर्ट.विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 02 संजय कुमार ने सोमवार को अवैध शराब कारोबार के एक मामले में दोषी पाते हुए जिले के वारिसगनर थाने के मकसूदनपुर निवासी अर्जुण कुमार भगत उर्फ लंबा को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

 

विशेष लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में वारिसनगर थाने के मकसूदनपुर गांव में पुलिस ने पान दुकानदार अर्जुन कुमार भगत उर्फ लंबा के दुकान पर छापा मारा तो उसके दुकान से 11 बोतल व उसकी बाइक की डिक्की से दो बोतल शराब मिली थी। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

 

 

इस मामले में साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अर्जुन पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई। इस केस में बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामभजन महतो ने बहस किया.

Kunal Gupta
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