समस्तीपुर:अमित शाह को दुष्कर्म मामले में 10 साल सश्रम कारावास की सजा।
समस्तीपुर.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पास्को, समस्तीपुर ने शनिवार को विद्यापति नगर थाना कांड संख्या 93/ 2021 की सुनवाई करते हुए घटहो ओपी थाना अंतर्गत मनियारपुर निवासी अमित शाह को भा.द.वि की धारा 376 एवं पास्को 4 में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही भा द वि 366 में 5 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसमें अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। एवं भा द वि धारा 363 में 3 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गयी, इसमें अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आधी अर्थदंड की राशि पीडिता को दी जाएगी। एवं सभी सजा साथ-साथ चलेगी।
इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक पास्को विनोद कुमार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा था। मामले की सुनवाई हाेने के बाद पीड़ित परिवारों में खुशी झलक गई।:सोर्स:भास्कर।