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ड्रोन उड़ाने वालों के कतरे पंख, जानें सरकार ने बनाए क्या नियम, तय की कितनी सजा

 

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सहरसा. ड्रोन से रिल्स और वीडियो बनाने वाले सावधान हो जाएं. अगर आप ड्रोन के बारे में सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो आप को भारी नुकसान सहना पड़ेगा. दरअसल, राज्य सरकार ने ड्रोन को लेकर कई नियम बनाए हैं. इसमें सरकार से अनुमति व रजिस्ट्रेशन के बाद ही ड्रोन उड़ान भर सकेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कार्रवाई भी होगी. साथ ही एक साल की सजा या एक लाख का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है.

दरअसल ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है. डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर उस ड्रोन के बारे में जो भी सूचनाएं है, वह स्थानीय प्रशासन को बताना होगा. साथ ही जैसे आम गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस की जरूरत होती है, वैसे ही ड्रोन का भी इंश्योरेंस करवाना होगा.

 

आपको बता दें कि सहरसा जिले को 3 जोन ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा गया है. रेड जोन में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है. येलो जोन में परमिशन के साथ आप ड्रोन चला सकते हैं. यह परमिशन आपको एसपी कार्यालय से लेना होगा. साथ ही उसे चलाने के लिए आपको ऊंचाई के संबंध में भी नियम का पालन करना होगा. जबकि ग्रीन जोन में उड़ान भरने के लिए ड्रोन का पंजीकरण आवश्यक है. नियमों का पालन नहीं करने पर एक लाख का जुर्माना या एक साल की सजा या दोनों हो सकती है. कौन सा इलाका किस जोन में आएगा, इसका खाका तैयार किया जा रहा है. जल्द ही इसका प्रचार-प्रसार भी शहर में किया जाएगा.

नैनो ड्रोन की छूट
शादी समारोह में अगर आप ड्रोन उड़ाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कुछ रियायत दी गई है. इस दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि नैनो ड्रोन का ही इस्तेमाल करेंगे. हेड क्वॉर्टर डीएसपी एजाज हाफिज मनी ने बताया कि ड्रोन को लेकर सहरसा को तीन जोन में बांट दिया गया है. सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है. ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी. इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जल्द ही शहर में बैनर पोस्टर भी लगाए जाएंगे और प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.

Kunal Gupta

9 साल का पत्रकारिता का अनुभव।प्रभात खबर में कार्यरत, साथ ही बिहार न्यूज tv, आज अख़बार, दैनिक भास्कर में कार्य का अनुभव।कंटेट राइटर, एडिटिंग का कार्य,पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।

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