बिहार में सड़क किनारे dhaba खोलने के लिए सरकार दे रही 50 लाख तक की सब्सिडी,5 जनवरी तक करे आवेदन..
Government is giving subsidy up to 50 lakhs।बिहार सरकार राज्य में में पर्यटकीय सुविधा विकसित करने के लिए बनी ढाबा नीति के तहत लोगों को 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग चार कैटेगरी में पांच जनवरी 2023 तक पर्यटन विभाग में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आवेदन कर्ता के नाम से पुश्तौनी या लीज की जमीन होनी चाहिए. पर्यटन विभाग ने ढाबा नीति के तहत जमीन और बिल्ट अप एरिया भी निर्धारित किया है.
ढाबा को चार कैटेगरी में बांटा गया
पर्यटन विभाग द्वारा सब्सिडी के लिए सुविधा के अनुसार ढाबा को चार कैटेगरी में बांटा गया है. प्रीमियम मार्गीय सुविधा के लिए 1.5 एकड़ जमीन और जिसमें 15000 वर्ग फुट बिल्ट अप एरिया होनी चाहिए. वहीं स्टैंडर्ड सुविधा के लिए एक एकड़ जमीन और 10000 वर्ग फुट बिल्टअप एरिया की जरूरत होगी. बेसिक सुविधा वाली कैटेगरी के लिए 7500 वर्ग फुट जमीन और 2500 वर्ग फुट बिल्टअप एरिया निर्धारित की गयी है. जबकि मौजूदा ढाबा, फूड ज्वाइंट और पेट्रोल पंप को विकसित करने के लिए 0.5 एकड़ जमीन का होना अनिवार्य है.
पर्यटन विभाग में करना होगा आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति पर्यटन विभाग के वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं. जिन आवेदकों के पास ढाबा खोलने के लिए सड़क किनारे अपनी जमीन होगी उन्हें योजना के तहत विशेष रियायत भी दी जाएगी. इसके अलावा सड़क किनारे न्यूनतम आधा एकड़ जमीन में चल रहे मौजूदा लग्जरी ढाबा को अपग्रेड किए जाने को वरीयता दी जाएगी.
कितना मिलेगी सब्सिडी
मॉडल एवं सब्सिडी की अधिकतम सीमा
प्रीमियम मार्गीय सुविधा में 50 लाख रुपये या अधिकतम स्वीकृत की 50% राशि दी जाएगी
स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा में 35 लाख रुपये या अधिकतम स्वीकृत की 50% राशि दी जाएगी
बेसिक मार्गीय सुविधा में 10 लाख रुपये या अधिकतम स्वीकृत की 50% राशि दी जाएगी
पुराने ढाबा या पेट्रोल पंप में 20 लाख रुपये या अधिकतम स्वीकृत की 50% राशि दी जाएगी