Tuesday, November 26, 2024
Vaishali

बनाए जा रहे हैं कड़े नियम:एक घंटा लेट आने पर आकस्मिक छुट्टी से हाफ डे की होगी कटौती

 

समस्तीपुर
राज्य सरकार के सभी विभागों व अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी को कठोरता से लागू करने के लिए सरकार की ओर से लगातार कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। इसमें जहां इस वर्ष हर कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है।

वहीं अब इसमें भी नए नियमों को लादकर इसे और प्रभावी बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि सरकार के प्रधान सचिव की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार यदि कोई पदाधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग व कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के निर्धारित समय से एक घंटा के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो उसकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी।

वहीं कोई पदाधिकारी या कर्मचारी बार-बार विलंब से उपस्थिति दर्ज कराता है तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ कर सकती है। विभाग की आेर से जारी आदेश के अनुसार किसी भी अधिकारी या कर्मी को एक माह में अधिकतम दो दिन विलंब से आने की छूट मिलेगी। बताया गया कि विशेष परिस्थिति को लेकर इस संबंध में सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनवार्य किया गया है।

सरकारी निर्देश या न्यायालयी कार्य के कारण विलंब होगा माफ

बताया गया कि सरकार या पदाधिकारी के निर्देश पर कार्यालय अवधि आरंभ होने के पूर्व से उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालय, लोकायुक्त कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने या अधीनस्थ कार्यालय में व्यस्तता के कारण विलंब नहीं माना जाएगा।

जिला व अनुमंडल के साथ प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में अनिवार्यता

अब जिला व अनुमंडल स्तरीय सभी कार्यालयों के साथ ही प्रखंड, अंचल, सीडीपीओ आदि कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सिस्टम से ससमय हाजरी बनानी है। जिला में ऐसे 143 कार्यालयों में से 77 कार्यालयों में बायोमेट्रिक लग गया है।

जिला के सभी विभागों व अधीनस्थ कार्यालयों में बायाेमेट्रिक माध्यम से कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब लेट से आने पर आकस्मिक छुट्टी में कटौती होगी। 77 कार्यालयों में बायोमेट्रिक लग गया है। अन्य में लगाया जा रहा है।
-आशुतोष नंदन सिंह, डीआईओ सह नोडल पदाधिकारी

Kunal Gupta
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