समस्तीपुर:पानी में डुबोकर युवक की हत्या के मामले में दो को सश्रम आजीवन कारावास.
समस्तीपुर । रोसड़ा के हिरमियां निवासी कृष्ण कुमार को पानी मे डुबोकर हत्या के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। 15 वर्ष पूर्व रोसड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित सत्रवाद में शनिवार को सजा के बिदु पर सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बालेंद्र शुक्ला ने भादवि की धारा 302/ 34 के तहत हिरमिया गांव के स्व. कीतल पंडित के पुत्र रंजीत कुमार पंडित तथा उसी गांव के रामउत्तीम महतो के पुत्र देवेंद्र कुमार को सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामकुमार तथा बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र नारायण सिंह सुमन ने अपनी दलील पेश की।
15 वर्ष पूर्व 7 अगस्त 2007 को कृष्ण कुमार की हत्या पानी में डुबोकर कर दी गई थी। वे आरोपितों के साथ नहाने गए थे। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर पिता एवं गांव के अन्य लोगों ने नाव के सहारे खोजबीन शुरू की थी। पुरुषोत्तमपुर चौर में एक शीशम पेड़ के निकट पानी में उपलाता उसका शव मिला था। पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में साथ नहाने गए दोनों रंजीत एवं देवेंद्र पर डुबोकर हत्या करने की आशंका जताया गई थी। पुलिस ने गांव के ही राम सागर महतो को प्राथमिक अभियुक्त बनाते हुए उनके विरुद्ध भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 30 जुलाई 2011 को उनकी मृत्यु होने के पश्चात न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई स्थगित कर दी थी।