मां की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र के लिए कोर्ट ने तय की सजा,समस्तीपुर में हुई थी दिल दहला देने वाली घटना ।
Samastipur crime ।समस्तीपुर,। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बटेश्वर नाथ पांडेय ने शनिवार को मां की गला काटकर जघन्य हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई की। जिला जज ने सरायरंजन थाना क्षेत्र के खालिसपुर निवासी आरोपी पुत्र नगीना चौरसिया को हत्या करने का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार मृतका मीरा देवी की बहू सिंधू कुमारी ने सरायरंजन थाना में धटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोई बेटा खाना नहीं देता, हम किसी को रुपया नहीं देंगे
प्राथमिकी में कहा था कि मेरी सास 12 मई 2019 को मेरे घर में थी। दोपहर 12 बजे भैंसुर नगीना चौरसिया मेरे घर आए और अपनी मां से बोलने लगे कि जमीन बेची है उसमें से हमें भी रुपया दो। रुपया नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर सास बोली कि हमें कोई बेटा खाना नहीं देता है हम उस रुपया का इलाज कराएंगे और किसी को रुपया नहीं देंगे। इस बात पर पुत्र ने आक्रोशित होकर धारदार हथियार (फासुल) से मां का गला, कंठ व चेहरा काट दिया। जख्मी हालत में मां तड़पने लगी। कटे स्थान से काफी खून निकलने से उनकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी हेमेंद्र प्रसाद यादव और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता किरण सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।
कई वारंटी गिरफ्तार, जेल
कल्याणपुर। चकमेहसी थाना क्षेत्र के बेलसंडी गांव में एसआई आनंद किशोर गौरव ने गश्ती के दौरान दो लोगों को नशे की हालत में पाया। बेलसंडी गांव के सुता साह के पुत्र लक्ष्मी साह एवं गणेश साह के पुत्र कन्हाई साह को जेल भेजा गया। दूसरी ओर न्यायालय के वारंटी मालीनगर गांव निवासी स्व. राघवेंद्र प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार को भी जेल भेज दिया गया।