Railways:यात्रीगण कृपया ध्यान दें,अगर ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में गए,तो वसूला जाएगा 6 गुना जुर्माना,जाने नियम।
IRCTC Luggage Rules |Indian Railways Luggage New Rules: भारतीय रेलवे अब सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों पर भारी जुर्माना लगाएगी. यदि आप बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको अब सामान्य दरों से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा.
नियमों के अनुसार, यात्री जिस श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं, उसके आधार पर यात्री अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में 40 किलोग्राम से 70 किलोग्राम तक का भारी सामान ले जा सकते हैं. यदि अतिरिक्त सामान है, तो यात्री को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.
श्रेणी फ्री एलाउंस सीमांत एलआउंस अधिकतम अनुमन्य मात्रा
एसी प्रथम श्रेणी 70 किग्रा 15 किग्रा 150 किग्रा
एसी 2-टियर स्लीपर/प्रथम श्रेणी 50 किग्रा 10 किग्रा 100 किग्रा
एसी 3-टियर स्लीपर/एसी चेयर कार 40 किग्रा 10 किग्रा 40 किग्रा
स्लीपर क्लास 40 किग्रा 10 किग्रा 80 किग्रा
द्वितीय श्रेणी 35 किग्रा 10 किग्रा 70 किग्रा
सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये है.
भारतीय रेलवे ने आप जिस कोच में यात्रा कर रहे हैं, उसके अनुसार सामान की दरें तय की हैं. यदि आप एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं, तो आप 70 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं; एसी 2-टियर के लिए, यह 50 किलो है; और एसी थ्री टियर के लिए यह 40 किलो है. स्लीपर क्लास के लिए 40 किलो और सेकेंड क्लास के लिए 35 किलो तक की सीमा है.
अपना सामान बुक करना
यात्री को प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले बुकिंग स्टेशन के लगेज कार्यालय में सामान प्रस्तुत करना चाहिए. टिकट बुक करते समय आप पहले से सामान भी बुक कर सकते हैं.
रेल मंत्रालय ने लोगों से न्यूनतम आवश्यक सामान के साथ यात्रा करने का आग्रह किया है.
मंत्रालय ने हिंदी में ट्वीट किया जिसका मोटे तौर पर अनुवाद किया गया है – “सामान ज्यादा होगा तो यात्रा के सुख कम हो जाएंगे! ट्रेनों में यात्रा करते समय अधिक सामान न ले जाएं. अधिक सामान होने की स्थिति में पार्सल कार्यालय की मदद से सामान बुक करें.