पुलिस बल की कमी को भरने की शुरू हुई कवायद:ठेके पर बहाल होंगे जमादार से इंस्पेक्टर स्तर के 300 पुलिस पदाधिकारी ।
समस्तीपुर।पुलिस मुख्यालय ने एक साल पूर्व सेवानिवृत हुए जमादार से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को एक साल तक की अवधि के लिए संविदा पर बहाली की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय से संविदा पर पुलिस पदाधिकारियों की बहाली के लिए पत्र आते ही पुलिस प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिले के करीब 300 जमादार से लेकर इंस्पेक्टर स्तर व समकक्ष स्तर के पुलिस कर्मियों की बहाली होनी है। इसके लिए कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस कार्यालय के साथ ही जिला पुलिस लाइन में आवेदन दिया जा सकेगा। आवेदन की लेने की प्रक्रिया 18 जून तक चलेगी। पुलिस मुख्यालय ने सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत मापदंड तय कर दिए हैं। सिर्फ उन्हीं सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को इस नियुक्ति का लाभ मिलेगा, जिन्होंने इससे पहले संविदा पर काम नहीं किया है। इससे पहले भी पुलिस मुख्यालय ने आवेदन मांगा था पर किसी की संविदा पर नियुक्ति नहीं हुई थी। अब यह प्रक्रिया चालू हुई है।
मापदंड के मुताबिक यह नियोजन सिर्फ एक बार का होगा
पुलिस मुख्यालय के मुताबिक फिलहाल संविदा पर उन्हीं पुलिसकर्मियों (जमादार से इंस्पेक्टर एवं समकक्ष कोटि तक) को नियोजित किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त हुए हैं। यह नियोजन प्रोन्नति कोटा के रिक्त पदों के खिलाफ होगा और आदेश जारी होने की तिथि से मात्र एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा। यदि एक वर्ष के अंदर संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति या प्रोन्नति से कर्मी उपलब्ध होते हैं तो संविदा नियोजन स्वत: समाप्त समझा जाएगा। इसके अलावा भी कई मापदंड तय किए गए हैं जिसके तहत यह नियोजन सिर्फ एक बार के लिए होगा। एसपी हृदयकांत ने कहा पुलिस मुख्यालय से पत्र मिला है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। 18 जून तक कर सकेंगे आवेदन संविदा पर नियुक्ति के इच्छुक एएसआई से इंस्पेक्टर व समकक्ष रैंक के पुलिस अधिकारी उसी जिला या इकाई में आवेदन देंगे, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं।
आवेदकों पर कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए
सेवा के अंतिम दस सालों में नहीं मिला हो गंभीर दंड पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत संविदा नियोजन उसी पद के लिए होगा जिस पद से संबंधित कर्मी सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा आवेदन करनेवाले सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों पर कोई आपराधिक या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। नहीं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे किसी मामले में सेवाकाल के अंतिम दस वर्षों में कोई गंभीर दंड नहीं मिला हो। वहीं सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया है। आवेदक घोषणा पत्र देंगे कि वह पहले से संविदा पर कार्यरत नहीं हैं। पुलिस कर्मियों को दोबारा नौकरी का मिलेगा मौका एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार द्वारा जिला को भेजे गए पत्र में ने कहा गया है कि ‘कनीय पुलिस पदाधिकारी जो 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है।