समस्तीपुर में विदेशी नागरिक को सुनाई सजा:2 बर्ष 5 महीना एंव 200 सौ रुपये का जुर्माना,17 दिसंबर को जयनगर रेलवे स्टेशन पर हुआ था गिरफ्तार।
समस्तीपुर।
समस्तीपुर न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे न्यायालय ने एक विदेशी नागरिक की सुनवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त थॉमस एबी जैकब को 2 वर्ष 5 महीना 3 दिन के साधारण कारावास एवं 200 जुर्माना की सजा सुनाई गई। सहायक अभियोजन पदाधिकारी मोहम्मद शाहनवाज अंसारी ने बताया कि 17 दिसंबर 2019 को जयनगर रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के सामने जीआरपी पुलिस ने एक विदेशी नागरिक को देखा तथा पूछताछ के क्रम में विदेशी नागरिक ने अपना नाम थॉमस इबी जैकब एवं देश का नाम (अफ्रीका) सेनेगल बताया। उक्त विदेशी नागरिक के पास भारत का वीजा नहीं था। जीआरपी पुलिस जयनगर ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
रेलवे न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक कुमार ने अपना पक्ष रखा। बताया जाता है कि 17 दिसंबर 2019 पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय के निकट ड्यूटी के दौरान जीआरपी ने एक विदेशी नागरिक को संदिग्ध अवस्था में खड़ा देखा तभी ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी ने इसकी सूचना तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद राम को दिया था त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने विदेशी नागरिक को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसमे पाया गया कि वो बिना वीज़ा के भारत में प्रवेश कर गया था।
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