Wednesday, November 27, 2024
Samastipur

समस्तीपुर:रेलवे ट्रैक व प्लेटफार्म पर सेल्फी लेना खतरनाक,आफत में पड़ सकती जान।

दरभंगा। दरभंगा-समस्तीपुर रेलखंड के अल्लपट्टी, दोनार, म्यूजियम गुमटी सहित कटहलवाड़ी रेल ओवरब्रिज पर इन दिनों शहर के युवाओं के बीच सेल्फी का क्रेज बढ़ रहा है। युवा जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने में मशगूल रहते हैं। इस कारण कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

दो वर्ष पूर्व अल्लपट्टी और दोनार गुमटी के बीच ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर टहल रहे चार दोस्तों की जान चली गई थी। इसके बाद भी शहर के युवाओं में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। युवा बेपरवाह होकर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का इंतजार करते रहते हैं। ट्रेन को देखते ही सेल्फी लेकर ट्रैक से हट जाते हैं और उस सेल्फी को इंटरनेट मीडिया पर डाल देते हैं। इस खतरनाक सेल्फी के चक्कर में कभी भी जान जा सकती है। रेलवे में सजा का प्रावधान

रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 व 147 के तहत रेलवे लाइन और प्लेटफार्म के पास सेल्फी लेना कानूनन अपराध है। भारतीय रेल ऐसा करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल लोगों को जागरूक करने के लिए ही सालभर में काफी पैसे खर्च करती है। बावजूद इसके कई लोग न सिर्फ नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं।

रेलवे लाइन पर सेल्फी लेने से जा सकती जान

रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लोगों को जागरूक करते हुए अपील की है कि वे रेलवे लाइन और प्लेटफार्म के पास सेल्फी न लें, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। इस दौरान जान भी जा सकती है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा-सावधानी में ही समझदारी है। रेलवे लाइन या प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है। रेल अधिनियम के तहत जुर्माने के साथ हो सकती जेल

रेलवे लाइन और प्लेटफार्म के पास सेल्फी लेना कानूनन अपराध है। भारतीय रेल ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों सजा (जुर्माना और जेल) भुगतनी पड़ सकती है।

Kunal Gupta
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