Patna

रेलवे का टू-स्टॉप नियम जान लीजिए, अन्यथा आपको गवानी पड़ सकती है अपनी आरक्षित टिकट

भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को सुविधा में बढ़ोतरी करने के साथ ही अन्य कई तरह के नियम कायदे भी निर्धारित किए हैं। यदि यात्री इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। इन्हीं में से एक नियम है टू स्टॉप नियम।आपको बता दूं कि रेलवे में टू स्टॉप नियम का मतलब होता है यदि कोई पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहा है और अपनी आरक्षित सीट पर नहीं पहुंच पाया है तो इस परिस्थिति में टीटीई आपकी सीट, ट्रेन के आगे के दो स्टॉप या अगले एक घंटे के लिए किसी भी अन्य पैसेंजर्स को नहीं कदे सकता है।इसका मतलब है कि, यदि पैसेंजर्स बोर्डिंग स्टेशन के अगले 2 स्टेशनों तक आपके सीट पर नहीं बैठता है, तो टीटीई द्वारा यह समझा जाएगा कि रिजर्व सीट के यात्री ट्रेन नहीं पकड़ा है और तीसरा स्टॉप पार होने के बाद टीटीई आपकी सीट दूसरे को आवंटित कर देगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि यात्रा के दौरान आप सो रहे हैं तो आपको सोते समय टीटीई नहीं जगा सकता है।यदि कोई पैसेंजर्स ट्रेन में सुबह से यात्रा कर रहा है तो रात के 10 बजे के बाद से टीटीई आपको परेशान नहीं कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि, रात के 10 बजे के टीटीई ट्रेन यात्रियों को टिकट या आईडी दिखाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।रेलवे के नियमानुसार, मिडिल बर्थ पर यात्रा करने वाले यात्री रात के 10 बजे के बाद अपनी सीट खोलकर सो सकते हैं। इसके बाद फिर सुबह के 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ वाले पैंसैजर्स को सीट खोलनी होती है, ताकि नीचे के सीट पर के यात्री सुबह सीट पर बैठकर अपनी सुविधा के अनुसार सफर कर सकें।

Dss WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
bihar whatsapp Channel Join Now

Kunal Gupta

9 साल का पत्रकारिता का अनुभव।प्रभात खबर में कार्यरत, साथ ही बिहार न्यूज tv, आज अख़बार, दैनिक भास्कर में कार्य का अनुभव।कंटेट राइटर, एडिटिंग का कार्य,पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।

error: Content is protected !!