सरोज हत्या मामले में तीन दोषी करार, 12 अप्रैल को होगी सजा मुकर्रर
समस्तीपुर। ढाई वर्ष पूर्व हसनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिदु पर सुनवाई की तिथि 12 अप्रैल को निर्धारित की है। मृतक के भाई रोसड़ा थाना के महुली निवासी मनोज यादव के बयान पर दर्ज हसनपुर थाना कांड संख्या 213/2019 से संबंधित सत्र वाद संख्या 62/2020 की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने हसनपुर थाना के बेला निवासी मनीष यादव एवं छोटू यादव तथा बेगूसराय जिला के छौड़ाही ओपी अंतर्गत सीहमा निवासी कृष्ण कुमार राय को भादवि की धारा 302/34 एवं 27(1) आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद यादव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता शतीकांत सहनी एवं रविद्र नाथ ठाकुर ने अपना अपना पक्ष रखा। जानकारी के अनुसार वर्षों चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से कई गवाहों की गवाही के बीच अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक के ब्यान से संबंधित एक पेन ड्राइव भी न्यायालय को उपलब्ध कराया गया था। रुपए के लेन-देन में घर से बुलाकर सरोज को मारी थी गोली
करीब ढाई वर्ष पूर्व 17 अक्टूबर 2019 को रोसड़ा थाना के महुली निवासी महेंद्र यादव के पुत्र सरोज यादव को अपराधियों ने गोली मार दी थी। आनन-फानन में परिजनों ने उसे अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया था। प्राथमिक उपचार के पश्चात बेगूसराय के निजी क्लीनिक में इलाज के क्रम में युवक की मौत हो गई थी। इस संबंध में मृतक के भाई मनोज यादव द्वारा हसनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें हसनपुर थाना क्षेत्र के ही बेला निवासी मनीष यादव तथा भुवनेश्वर यादव का पुत्र छोटू यादव तथा सीहमा निवासी शंभू राय का पुत्र कृष्ण कुमार राय के अलावा दो अज्ञात अपराधियों को आरोपित किया था । मनोज ने पैसा के लेनदेन में अपने भाई की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा था कि अपराधियों द्वारा फोन करके बुलाने पर सरोज गांव के मंटुन दास के साथ बाइक पर सवार होकर सोनू चिमनी के निकट पहुंचा। वही करीब 7 बजे संध्या में उसे गोली मार दिया गया। जख्मी अवस्था में किए गए फोन पर ही स्वजन घटनास्थल पर पहुंच उसे अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाए थे। रेफर होने के पश्चात बेगूसराय में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।