Monday, January 27, 2025
Samastipur

दलसिंहसराय:सिविल कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास एंव 5 हजार रुपये का लगाया जुर्माना 

दलसिंहसराय,सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विनीत कुमार सिंह के न्यायालय ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में अशीनचक पाठक टोल के किशोर कुमार पाठक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास साथ 5 हजार रुपये जुर्माना दिया है.मामले के सम्बंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी एनके शुक्ला ने बताया कि बर्ष 2016 में पुलिस ने छापेमारी के दौरान किशोर कुमार पाठक के पास से अवैध ढंग से आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया था.इसी मामले में दंडाधिकारी ने उसे सजा सुनाया है।

Kunal Gupta
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