Patna

मौत के बाद बोले परिजन:पहले दबंगई कर एक मंडप में दो से रचाई थी शादी, अब एक की दहेज के लिए कर दी हत्या

पटना।रानीपुर नीचल गली संगत में ससुराल वालाें ने नौ माह पहले विवाहित 19 वर्षीय ममता देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पति सहित परिवार के अन्य लोग शव को ठिकाने लगाने की तैयारी में थे। सूचना मिलने पर मेहंदीगंज थाने की पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ममता के भाई के बयान पर पुलिस ने पति रोहित यादव सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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पुलिस ने उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने बताया कि नौ माह पहले रोहित ने एक साथ एक ही मंडप में ममता के अलावा एक अन्य युवती के साथ विवाह किया था। उसकी दंबगई की वजह से किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया था। लड़की के भाई का कहना है कि रोहित उसकी बहन को नैहर भी आने नहीं देता था।

 

लड़की के पिता गोपाल दास हजारी मोहल्ला में चप्पल-जूता बना कर परिवार चलाते हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि भाई के बयान पर पति रोहित यादव, ससुर मिथिलेश यादव, सास गुड़िया देवी व एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

 

सीढ़ी से गिरने की सूचना दे लाश ठिकाने लगा रहे थे

 

थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार की देर शाम शव को उस वक्त बरामद किया गया, जब दाह-संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। ममता के गले पर जख्म के निशान थे। मृतक के भाई नून के चौराहा हजारी मोहल्ला निवासी गोपाल दास के पुत्र बबलू दास ने बताया कि रोहित यादव उर्फ गोपी ने उसकी बहन से करीब नौ माह पहले प्रेम विवाह किया था।

 

शादी के कुछ दिन के बाद से ही रोहित और परिवार के अन्य सदस्य दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। मंगलवार को रोहित ने काॅल कर कहा कि तुम्हारी बहन सीढ़ी से गिर गई है। पहुंचा तो देखा कि शव को ठिकाने लगाने की तैयारी है। मेहंदीगंज थाने को सूचना दी तो पोस्टमार्टम कराया गया।

 

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

 

पटना सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को धनरूआ थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय सुजीत कुमार उर्फ छुटनी को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्षों के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माने के साथ पीड़िता को सरकार पांच लाख मुआवजा भी देगी।

Kunal Gupta

9 साल का पत्रकारिता का अनुभव।प्रभात खबर में कार्यरत, साथ ही बिहार न्यूज tv, आज अख़बार, दैनिक भास्कर में कार्य का अनुभव।कंटेट राइटर, एडिटिंग का कार्य,पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।

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