Sunday, November 24, 2024
Patna

एटीएम कार्डधारक को मिलता दुर्घटना बीमा, जानकारी के अभाव में आश्रितों को लाभ नहीं ।

पटना।सीतामढ़ी। एटीएम कार्ड पर धारक का बीमा होता है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में इसका लाभ मिलता है। इसकी जानकारी शायद ही कार्ड धारक को होती है। तभी तो दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर कुछ ही लोग क्लेम कर पाते हैं। शायद यही कारण है कि जिले में बीते एक साल में बैंक में एटीएम कार्ड का लाभ लेते हुए दुर्घटना होने पर क्लेम करने के लिए एक भी आवेदन बैंक में नहीं पहुंचा। नियम है कि एटीएम कार्ड धारक चाहे वह सार्वजनिक बैंक का हो या फिर प्राइवेट बैंक का हो, कार्ड जारी होने की तिथि से ही उसका दुर्घटना या फिर एक्सीडेंटल हास्पिटीलाइजेशन कवर होता है। इस बीमा की दर 50 हजार से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। इस नियम की जानकारी न तो खाताधारक होती है और न कोई बैंक इस नियम का प्रचार ही करता है। सड़क हादसे में महीने में 20 मौतें, मगर दावा कोई नहीं करता

आए दिनके सड़क हादसे के अनुसार, अमूमन 20 मौतें महीने में होती हैं। मगर, दुर्घटना बीमा के लिए ऐसे केस में शायद ही कोई क्लेम करता है। आम जन में बहुत कम लोगो को इसकी जानकारी है। सीतामढ़ी जिले की सड़कों पर प्रतिवर्ष 200 से भी अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा बैठते हैं लेकिन, आ‌र्श्चय की बात है कि आज तक किसी के स्वजनों ने एटीएम बीमा का क्लेम बैंकों में नहीं किया। इस योजना को शुरू हुए कई वर्ष हो गए हैं। गौरतलब है कि एटीएम कार्ड जारी होते ही पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर हो जाता है। जानकारी के अभाव में धारक के आश्रित हादसों के बाद इसका लाभ नहीं उठा पाते। दुर्घटना क्लेम लेने के लिए नॉमिनी को बस कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती

एसबीआई डुमरा के शाखा प्रबंधक सत्येंद्र कुमार ने क्लेम करने के लिए नॉमिनी को एक फॉर्म भरना होता है। जिसके साथ एफआईआर की कॉपी, मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करना होता है। मृत्यु के बाद एटीएम का इस्तेमाल किए जाने पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। एटीएम मृत्यु के 45 दिनों के भीतर इस्तेमाल किया गया हो।

Kunal Gupta
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