दलसिंहसराय:मोटरसाइकिल लूटकांड के आरोपी को कोर्ट ने दी तीन वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना
दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के एसीजेएम सेकेंड विनीत कुमार सिंह के न्यायालय ने मंगलवार को मोटरसाइकिल लूट के मामले में सुनवाई के दौरान अभियुक्त को दोषी पाते 3 वर्ष की साधारण कारावास साथ 5 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई.मामले के सम्बंध में एपीओ मनिंद्र कुमार ने बताया कि 16 अक्टूबर 2006 को अंगारघाट के अरबिन्द कुमार राय ने अपने फुआ के यहां से मोटर साइकिल नम्बर बीआर 7 डी 0742 से वापस अपने घर जा रहे थे इसी बीच लखी चौक सिरकटा ढाला के समीप ज्योहीं पहुंचा की बाइक पर सवार होकर व्यक्ति आया और बंदूक के नोक पर अरबिन्द का मोटरसाइकिल का चाभी छीनकर बाइक लूट कर समस्तीपुर की ओर फरार हो गए थे.
एपीओ ने बताया कि घटना में संलिप्त दूसरा अभियुक्त जिले के सिंघिया थाना के वासुदेवा गांव के किशोर कुमार एंव समस्तीपुर बहादुर के मृत्युंजय कुमार शामिल था. जिसमे मृत्युंजय के पास से लूट की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया.न्यायालय ने दोनों अभियुक्त को अलग अलग धारा में दोषी पाया.जिसमे अभियुक्त मृत्युंजय कुमार को धारा 411 भादवि में दोषी पाकर 3 वर्ष साधारण कारावास की सजा साथ 5 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड की सजा सुनाया गया. साथ ही कोर्ट ने फैसला दिया की अर्थ दण्ड की राशि अदा नही करने पर 3 माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया. तथा कारा में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित करने का आदेश दिया.वहीं एपीओ ने बताया कि अभियुक्त किशोर कुमार को धारा 392 भादवि में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उपकारा में भेजेते हुए अभिलेख को सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में स्थानांतरित किया है.